सेबी ने बदले डिमैट और म्यूचुअल फंड फोलियो हेतु नामांकन नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डिमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु के बाद संपत्ति के सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करना है। नए नियमों में खाता खोलते समय या खाता सक्रिय होने के 30 दिनों के भीतर नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा।
पढ़नाश्रेणियाँ
- खेल (39)
- मनोरंजन (16)
- शिक्षा (12)
- समाचार (10)
- राजनीति (10)
- राष्ट्रीय समाचार (5)
- व्यापार (4)
- खेल समाचार (4)
- Sports (3)
- अंतरराष्ट्रीय (2)